बिहार की अदालत ने 108 साल बाद सुनाया फैसला, मुवक्किल की चार पीढ़ियों ने लड़ा मुकदमा

Edited By Ramanjot, Updated: 20 May, 2022 12:26 PM

bihar court pronounced its verdict after 108 years

वादी के वकील सतेंद्र सिंह ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान न्यायाधीश को इसके लिए बधाई का पात्र बताते हुए कहा कि मामले से संबंधित दस्तावेजों को कीट-पतंगों द्वारा खा लिए जाने के बावजूद उन्होंने उन्हें खंगालने की परेशानी उठाई और आखिरकार 11 मार्च को...

पटनाः बिहार के भोजपुर जिले की एक अदालत ने 108 साल पुराने तीन एकड़ जमीन के एक टुकड़े को लेकर एक दीवानी विवाद को निपटा दिया है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश श्वेता सिंह ने अतुल सिंह के पक्ष में फैसला सुनाकर उसके परदादा दरबारी सिंह के साथ 1914 में शुरू हुई कानूनी लड़ाई को समाप्त किया।

वादी के वकील सतेंद्र सिंह ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान न्यायाधीश को इसके लिए बधाई का पात्र बताते हुए कहा कि मामले से संबंधित दस्तावेजों को कीट-पतंगों द्वारा खा लिए जाने के बावजूद उन्होंने उन्हें खंगालने की परेशानी उठाई और आखिरकार 11 मार्च को फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि दरबारी सिंह ने नथुनी खान के परिवार के सदस्यों से उक्त जमीन खरीदी थी, जो कोइलवार नगर पंचायत क्षेत्र में आती है। उन्होंने बताया कि 1911 में खान की मृत्यु हो गई थी और उनके आश्रित अपनी संपत्ति के अधिकारों को लेकर आपस में झगड़ते रहे थे। भूमि नौ एकड़ की उस संपत्ति का हिस्सा थी जो कानूनी पचड़े में फंस गई थी और ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा जब्त कर ली गई थी।

वकील ने कहा, ‘‘न्यायाधीश ने कहा कि मेरे मुवक्किल अतुल सिंह अपनी जमीन छुड़ाने के लिए संबंधित अनुमंडल दंडाधिकारी के पास जा सकते हैं।'' उन्होंने कहा, ‘‘खान के परिवार का कोई भी सदस्य यहां नहीं है। वे सभी विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए थे। मेरे मुवक्किलों ने चार पीढ़ियों से मुकदमा लड़ा है।'' उन्होंने कहा, ‘‘मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने मामले का फैसला होते देखा है। इसे सबसे पहले मेरे दादा शिवव्रत नारायण सिंह ने लिया था, जिनकी मृत्यु के बाद मेरे दिवंगत पिता बद्री नारायण सिंह इस मामले में वकील के रूप में पेश हुए थे।''

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