Edited By Ramanjot, Updated: 11 Jan, 2026 12:41 PM

जारी आदेश के अनुसार, मुजफ्फरपुर जिले के सभी सरकारी, निजी, प्री-स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन पूर्वाह्न 10:00 बजे से पहले और अपराह्न 3:30 बजे के बाद प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश 12 जनवरी से 17 जनवरी तक प्रभावी रहेगा।
Schools Reopen: सर्दी की लंबी छट्टियों के बाद अब फिर से स्कूल (Schools Reopen) खुलने जा रहे हैं। ठंड में आंशिक गिरावट को देखते हुए बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सभी स्कूल कल यानि 12 जनवरी से खोले जाएंगे। हालांकि, स्कूलों के समय में अस्थायी बदलाव किया गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने आदेश जारी कर दिया है।
17 जनवरी तक प्रभावी रहेगा आदेश
जारी आदेश के अनुसार, मुजफ्फरपुर जिले के सभी सरकारी, निजी, प्री-स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन पूर्वाह्न 10:00 बजे से पहले और अपराह्न 3:30 बजे के बाद प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश 12 जनवरी से 17 जनवरी तक प्रभावी रहेगा।
नियमों का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई
जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी और पश्चिमी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। यह भी कहा गया है कि नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए संचालित विशेष कक्षाएं और परीक्षाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।