Edited By Ramanjot, Updated: 19 Apr, 2022 09:53 AM

प्रभारी विशेष अवर न्यायाधीश आदि देव ने खुली अदालत में दोनों आरोपी को मामले में उनके ऊपर भारतीय दंड विधान की धारा 212 के तहत लगाए गए आरोपों को पढ़कर सुनाया, जिसे सुनने के बाद दोनों आरोपितों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार कर दिया। अदालत ने...
पटनाः बिहार में पटना व्यवहार न्यायालय स्थित सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने बाढ़ थाने में दर्ज एक मामले के अभियुक्त को संरक्षण देने के मामले में विधायक अनंत सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ आरोप तय कर दिया।
प्रभारी विशेष अवर न्यायाधीश आदि देव ने खुली अदालत में दोनों आरोपी को मामले में उनके ऊपर भारतीय दंड विधान की धारा 212 के तहत लगाए गए आरोपों को पढ़कर सुनाया, जिसे सुनने के बाद दोनों आरोपितों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार कर दिया। अदालत ने मामले में अभियोजन को अपने गवाह पेश करने के लिए 30 अप्रैल 2022 की अगली तिथि निश्चित की है।