अवैध वसूली के मामले में कैमूर के तत्कालीन डीटीओ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Edited By Ramanjot, Updated: 09 Nov, 2023 02:17 PM

dto s anticipatory bail plea rejected in corruption case

निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम ने मामले में भभुआ के तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी मोहम्मद जियाउल्लाह की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद उसे अग्रिम जमानत की सुविधा देने से इनकार कर दिया। विशेष कनीय लोक अभियोजक आनंदी सिंह ने बताया कि...

पटना: बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने बालू का ठेका दिलाने के नाम पर अवैध वसूली करने के मामले में कैमूर जिले के तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम ने मामले में भभुआ के तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी मोहम्मद जियाउल्लाह की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद उसे अग्रिम जमानत की सुविधा देने से इनकार कर दिया। विशेष कनीय लोक अभियोजक आनंदी सिंह ने बताया कि प्राथमिकी के अनुसार, जिला परिवहन पदाधिकारी मोहम्मद जियाउल्लाह ने बालू का ठेका दिलाने के नाम पर अपने चचेरे भाई के बैंक खाते में शिकायतकर्ता से 40 लाख रुपए प्राप्त किया जबकि अपने अंगरक्षक के बैंक खाते में 80 हजार रुपए प्राप्त किया था।

शिकायतकर्ता के आवेदन पर आर्थिक अपराध के पुलिस महानिदेशक के आदेश से जांच की गई और भभुआ थाने में इस मामले की प्राथमिक भभुआ थाना कांड संख्या 794/2023 के रूप में भारतीय दंड विधान और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में 28 अगस्त 2023 को दर्ज की गई। उक्त प्राथमिकी के आधार पर निगरानी की अदालत में विशेष बाद संख्या 21/2023 दर्ज किया गया है। 

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