नालंदा शराबकांड से पूर्ण शराबबंदी का कोई संबंध नहीं, दोषियों को स्पीडी ट्रायल से सजा दिलाए सरकारः सुशील मोदी

Edited By Ramanjot, Updated: 18 Jan, 2022 10:17 AM

government should punish the culprits of nalanda liquor case

सुशील मोदी ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि जिन राज्यों में शराबबंदी लागू नहीं है, वहां अक्सर बिहार से ज्यादा बड़ी घटनाएं हुईं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में 2011 में जहरीली शराब पीने से 167, महाराष्ट्र में 2015 में 102 और 2019 में उत्तर...

पटनाः बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नालंदा में जहरीली शराब से मरने की घटना अत्यंत दुखद है लेकिन ऐसी त्रासदी से पूर्ण मद्यनिषेध का कोई संबंध नहीं है।

सुशील मोदी ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि जिन राज्यों में शराबबंदी लागू नहीं है, वहां अक्सर बिहार से ज्यादा बड़ी घटनाएं हुईं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में 2011 में जहरीली शराब पीने से 167, महाराष्ट्र में 2015 में 102 और 2019 में उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में 108 लोगों की जान गई। इनमें से किसी राज्य में शराबबंदी लागू नहीं है।

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नालंदा में जहरीली शराब से मरने की घटना अत्यंत दुखद है, लेकिन ऐसी त्रासदी से पूर्ण मद्यनिषेध का कोई संबंध नहीं है। जिन राज्यों में शराबबंदी लागू नहीं है, वहां अक्सर बिहार से ज्यादा बड़ी घटनाएँ हुईं। पश्चिम बंगाल में 2011 में जहरीली शराब पीने से 167, महाराष्ट्र में 2015 में 102 और 2019 में यूपी-उत्तराखंड में 108 लोगों की जान गई। इनमें से किसी राज्य में शराबबंदी लागू नहीं है।
- Sushil Kumar Modi (@sushilmodi) 17 Jan 2022
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वर्ष 2016 में जब जहरीली शराब पीने से गोपालगंज में 19 लोगों की मौत हुई थी, तब राज्य सरकार ने स्पीडी ट्रायल के जरिये पांच साल के भीतर 13 लोगों को दोषी सिद्ध कराया। इनमें से 9 को फांसी और 4 महिलाओं को उम्र कैद की सजा सुनायी गई। नालंदा और जहरीली शराब से मौत की सभी घटनाओं में स्पीडी ट्रायल का रास्ता अपना कर ही पीड़ितों को न्याय दिलाया जा सकता है।
- Sushil Kumar Modi (@sushilmodi) 17 Jan 2022

भाजपा सांसद ने कहा कि वर्ष 2016 में जब जहरीली शराब पीने से गोपालगंज में 19 लोगों की मौत हुई थी, तब राज्य सरकार ने स्पीडी ट्रायल के जरिए पांच साल के भीतर 13 लोगों को दोषी सिद्ध कराया। इनमें से को फांसी और 4 महिलाओं को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उन्होंने कहा कि नालंदा और जहरीली शराब से मौत की सभी घटनाओं में स्पीडी ट्रायल का रास्ता अपना कर ही पीड़ितों को न्याय दिलाया जा सकता है।

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