Edited By Harman, Updated: 24 Feb, 2026 09:47 AM

Bihar News : बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सबसे खौफनाक 'ड्रम हत्याकांड' में न्यायालय ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश-16 की अदालत ने मुख्य आरोपी सुभाष कुमार शर्मा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास यानी उम्रकैद की सजा...
Bihar News : बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सबसे खौफनाक 'ड्रम हत्याकांड' में न्यायालय ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश-16 की अदालत ने मुख्य आरोपी सुभाष कुमार शर्मा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास यानी उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
क्या था पूरा मामला?
बता दें कि यह सनसनीखेज मामला 18 सितंबर 2021 का है। सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के अखाड़ा घाट बांध रोड पर स्थित एक कमरे में अचानक जोरदार धमाका हुआ। जब पुलिस और स्थानीय लोग वहां पहुंचे, तो मंजर देख सबकी रूह कांप गई। पुलिस को अंदर प्लास्टिक के ड्रम में शव के टुकड़े मिले।
शव को गलाने के लिए डाला था नमक
पुलिस को मौके पर एक प्लास्टिक का ड्रम मिला, जिसके अंदर मृतक राकेश कुमार सहनी का शव टुकड़ों में काटकर भरा गया था। दरिंदगी की हद तो यह थी कि आरोपियों ने पहचान छिपाने और लाश को जल्दी गलाने के लिए उसके ऊपर भारी मात्रा में नमक डाल दिया था।
अवैध संबंधों के चलते रची गई मौत की साजिश
जांच में यह बात सामने आई कि हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला था। मृतक के भाई ने पुलिस को बताया कि राकेश की पत्नी राधा देवी का सुभाष कुमार शर्मा (मुख्य आरोपी) के साथ अवैध संबंध था। इसी रास्ते के कांटे को हटाने के लिए सुभाष ने राधा के साथ मिलकर इस निर्मम हत्या को अंजाम दिया।