Edited By Ramanjot, Updated: 11 Jun, 2024 06:18 PM
![no transfer of teachers of any category before counseling and posting](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2024_6image_18_18_001163109bihar1-ll.jpg)
जारी आदेश में लिखा है कि पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त शिक्षकों को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशत्त) नियमावली, 2023 के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के वेतनमान एवं...
पटनाः बिहार में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षकों के काउन्सिलिंग एवं पदस्थापन के पूर्व किसी भी कोटि के शिक्षकों का स्थानान्तरण नहीं किया जाएगा। इसे लेकर शिक्षा विभाग द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश में लिखा है कि पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त शिक्षकों को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशत्त) नियमावली, 2023 के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के वेतनमान एवं सेवाशर्त के समान बनाने हेतु बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 अधिसूचित की गई है। उक्त नियमावली के नियम-4 के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मार्च-अप्रैल माह में सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 1,87,818 स्थानीय निकाय शिक्षक उत्तीर्ण हुए है। उक्त शिक्षकों की काउन्सिलिंग एवं पदस्थापन की कार्रवाई विभाग द्वारा प्रक्रियाधीन है। इस बीच विभाग ने निर्णय लिया है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के पदस्थापन के पूर्व जिलों में किसी भी तरह के शिक्षकों की स्थानान्तरण की कार्रवाई नहीं की जाए।
विभाग द्वारा आदेश दिया गया है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षकों के काउन्सिलिंग एवं पदस्थापन के पूर्व किसी भी कोटि के शिक्षकों का स्थानान्तरण नहीं किया जाए। यदि मुख्यालय को स्थानान्तरण के संबंध में किसी भी तरह की सूचना प्राप्त होती है तो संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।