बिहार में पंचायतों का अधिकार नौकरशाह को दिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर

Edited By Ramanjot, Updated: 06 Jun, 2021 01:39 PM

petition filed in high court against giving the right of panchayats

याचिका में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत पंचायत का चुनाव पूर्व के पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व करा लेना है नही तो पंचायत का कार्यकाल समाप्त होते ही पंचायत के सदस्यों का पद स्वत: समाप्त हो जाएगा। किसी भी हाल में पंचायत का...

पटनाः बिहार में पंचायतों का अधिकार नौकरशाह को दिए जाने के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। उच्च न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद शनिवार को अधिवक्ता प्रियंका सिंह की ओर से अर्जी दायर कर पंचायत कानून में अध्यादेश के जरिए किए गए संशोधन तथा पंचायती राज का अधिकार नौकरशाह को दिए जाने को चुनौती दी गई है।

याचिका में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत पंचायत का चुनाव पूर्व के पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व करा लेना है नही तो पंचायत का कार्यकाल समाप्त होते ही पंचायत के सदस्यों का पद स्वत: समाप्त हो जाएगा। किसी भी हाल में पंचायत का कार्यकाल आगे नहीं बढ़ सकता है जबतक कि संविधान में संशोधन नहीं कर दिया जाए।

अधिवक्ता की ओर से यह भी कहा गया है कि पंचायती कानून में संशोधन कर जो प्रावधान जोड़ा गया है वह संविधान के खिलाफ है। सरकार को चाहिए कि समय पर पंचायत का चुनाव करा लें और चुनाव समय पर नहीं होने की स्थिति में पंचायत का कार्यकाल आगे बढ़ा दे ताकि पंचायत का अधिकार नौकरशाह को नहीं मिले। पंचायत का विकास हो इसलिए नौकरशाह के हाथों से अधिकार वापस ले कर पंचायती कानून लागू किया गया। अब फिर से नौकरशाह के हाथों में पंचायत का अधिकार दिया जाना ठीक नहीं रहेगा।
 

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