Edited By Swati Sharma, Updated: 27 Nov, 2024 02:15 PM
बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में मंगलवार को पुलिस पर हमला करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(बी) के अनुसार चुनाव प्रचार पर मतदान प्रारम्भ होने से 48 घंटे पूर्व से...
मोतिहारी: बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में मंगलवार को पुलिस पर हमला करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(बी) के अनुसार चुनाव प्रचार पर मतदान प्रारम्भ होने से 48 घंटे पूर्व से रोक होती है। प्रचार-प्रसार के सभी तरीकों जैसे विज्ञापन, रैली और जुलूस पर प्रतिबंध लग जाता है। इस रोक के साथ निषेधाज्ञा भी प्रभावी होती है।
पुलिस टीम पर ईंट-पत्थरों से हमला
पुलिस सूत्रों ने बताया कि मोतिहारी के कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के बलुआ गुआबारी में बुधवार को दूसरे चरण में पैक्स चुनाव होना है। इन तमाम वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मंगलवार की सुबह बलुआ गुआबारी पंचायत के पैक्स प्रत्याशी परवेज आलम ने अपने समर्थकों के साथ बाइक रैली निकाली थी। इसकी सूचना कुडवा चैनपुर पुलिस को लगी। उसके बाद पुलिस ने रैली रोकने को कहा। पैक्स प्रत्याशी परवेज के समर्थक आक्रोशित हो गए। पुलिस के साथ हाथापाई शुरू हो गयी। अनहोनी से आशंकित पुलिस भागने लगी। पुलिस को भागता हुआ देखकर लोग उनपर ईंट-पत्थर से हमला करने लगे।
दो लोगों को किया गया गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि इस घटना के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार के चुनावी रैली और जुलूस के लिए पूर्वानुमति लेनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं कर कर्तव्य पालन करने गई पुलिस पर हमला करना ठीक नहीं है। दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।