गया में क्षमता से अधिक लोडेड वाहनों पर होगी कड़ी कार्रवाई, जिला प्रशासन ने दिया निर्देश

Edited By Ramanjot, Updated: 22 Dec, 2020 12:37 PM

strict action will be taken on overloaded vehicles in gaya

बिहार में गया जिला प्रशासन ने कहा कि निर्धारित क्षमता से अधिक लोडेड वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी।

गयाः बिहार में गया जिला प्रशासन ने कहा कि निर्धारित क्षमता से अधिक लोडेड वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी।

गया के जिलाधिकारी अभिषेक सिंह एवं वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा की अध्यक्षता में सोमवार को यहां खनन विभाग की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने बालू बंदोबस्ती एवं पत्थर खनन पट्टाधारी को निर्देश दिया गया कि 14 चक्के या उससे अधिक चक्के के वाहनों का उपयोग बालू एवं गिट्टी के उठाव के लिए नहीं किया जाएगा जबकि छह एवं 10 चक्का के ट्रकों पर तीन फुट की ऊंचाई तथा 12 चक्का वाले वाहनों पर अधिकतम 3.5 फुट की ऊंचाई तक बालू एवं पत्थर का परिवहन किया जाएगा। इससे अधिक ऊंचाई तक लोड रहने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी तथा बंदोबस्ती रद्द कर दी जाएगी।

अभिषेक सिंह ने कहा कि निर्धारित भार क्षमता से अधिक किसी भी हालत में बालू या पत्थर का लदान नहीं होना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि गिला बालू किसी भी स्थिति में वाहनों पर लोड नहीं किया जाए। रोड साइड लोड बड़े वाहनों का पड़ाव नहीं किया जाए। रोड साइड बड़े वाहनों का पड़ाव होने से रोड दुर्घटना ज्यादा होने की संभावना रहती है। जिला पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने सख्त हिदायत दी कि घाट बंदोबस्ती वाले कर्मी किसी भी स्थिति में क्षमता से अधिक वाहनों पर बालू लोड नहीं कराएं। छापेमारी में पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई होगी।

बैठक में बालू घाट के कर्मी, गिट्टी-पत्थर घाट के कर्मी, एसोसिएशन के सदस्य एवं ट्रक मालिकों को निर्देश दिया गया कि बालू एवं गिट्टी माफिया जो अवैध रूप से परिचालन कर रहे हैं, उनकी सूचनाओं का आदान-प्रदान लगातार करते रहें। उन्होंने टीम गठित कर लगातार छापामारी करते रहने का निर्देश दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त सुमन कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी जनार्दन कुमार, जिला खनन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, एमवीआई पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक नगर, जिला जनसंपकर् पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

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