Ranchi हिंसा की जांच पर High Court ने मांगी रिपोर्ट, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक हुए पेश

Edited By Khushi, Updated: 18 May, 2023 12:59 PM

high court sought report on the investigation of ranchi violence

राजधानी रांची (Ranchi) में पिछले साल जून में हुई हिंसा को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय (Highcourt) ने बीते बुधवार को पुलिस प्रशासन से अब तक की जांच रिपोर्ट मांगी है।

Ranchi: राजधानी रांची (Ranchi) में पिछले साल जून में हुई हिंसा को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय (Highcourt) ने बीते बुधवार को पुलिस प्रशासन से अब तक की जांच रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने सरकार को मामले में दोषियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया और बुधवार को इसी मामले में अदालत के आदेशानुसार स्वयं गृह सचिव एवं पुलिस महानिदेशक सशरीर पेश हुए।

PunjabKesari

ये भी पढ़ें- कोयला चुनने गया था किशोर, ECL की बंद खदान की गहरी खाई में जा गिरा...मौत की जताई जा रही है आशंका
ये भी पढ़ें- CM Hemant ने नई दिल्ली में झारखंड भवन के निर्माण कार्य का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश


झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ के समक्ष निर्देश के अनुपालन में गृह सचिव वंदना दादेल और पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह स्वयं उपस्थित हुए। पीठ ने निर्देश दिया कि पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी के विवरण को हलफनामे के साथ पीठ के समक्ष पेश किया जाए।
ये भी पढ़ें- डैम में कोई भूत या बुरी आत्मा है... यह कहकर ग्रामीणों ने डूब रहे 2 नाबालिग बच्चों की मदद करने से किया इनकार
ये भी पढ़ें-
 PM Modi ने झारखंड में परतातू में की जल शोधन संयंत्र के निर्माण की सराहना, कहा- उस इलाके में महिलाओं का जीवन होगा आसान

PunjabKesari

गौरतलब है कि पैगंबर मोहम्मद के बारे में भाजपा के 2 निलंबित प्रवक्ताओं द्वारा की गई टिप्पणियों को लेकर पिछले साल 10 जून को रांची में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों में 2 लोगों की मौत हो गई थी और सुरक्षाकर्मियों सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ ने पंकज यादव द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिए। उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को हलफनामे के जरिए मामले में की गई जांच की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। पीठ ने निर्देश दिया कि हलफनामे में पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी के विवरण को उजागर किया जाना चाहिए। 

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!