Edited By Diksha kanojia, Updated: 09 Sep, 2020 12:00 PM
झारखंड सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा कोरोना संकट काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लाभार्थियों को जुलाई से नवंबर 2020 तक की अवधि के लिए खाद्यान्न पहुंचाने पर आने वाले खर्च के रूप में 141.56...
रांचीः झारखंड सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा कोरोना संकट काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लाभार्थियों को जुलाई से नवंबर 2020 तक की अवधि के लिए खाद्यान्न पहुंचाने पर आने वाले खर्च के रूप में 141.56 करोड़ रुपए के संभावित व्यय को मंगलवार को स्वीकृति दी।
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलो अनाज देने की घोषणा की है जिसे लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए उसके परिवहन एवं वितरण कार्य में 141 करोड़ 56 लाख रुपए व्यय होने का अनुमान है और मंत्रिमंडल ने आज इसकी स्वीकृति दे दी।
इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से अनाच्छादित सुपात्र 15 लाख अन्य लोगों को राज्य सरकार के मापदंड पर झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अनुदानित दर पर खाद्यान्न (चावल) उपलब्ध कराने की स्वीकृति भी दी गई। राज्य में 18 से 22 सितंबर तक विधानसभा की बैठक आहूत करने को मंजूरी दी गई।