Edited By Swati Sharma, Updated: 14 Aug, 2024 03:31 PM
बिहार में मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह (Anant Singh) को पटना उच्च न्यायालय ने बुधवार को बड़ी राहत देते हुए एके-47 मामले में बरी कर दिया है। अनंत सिंह के खिलाफ अब एक भी केस पेंडिंग नहीं है। वह अगले दो दिनों के भीतर जेल से बाहर आ...
पटनाः बिहार में मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह (Anant Singh) को पटना उच्च न्यायालय ने बुधवार को बड़ी राहत देते हुए एके-47 मामले में बरी कर दिया है। अनंत सिंह के खिलाफ अब एक भी केस पेंडिंग नहीं है। वह अगले दो दिनों के भीतर जेल से बाहर आ जाएंगे।
सबूतों के अभाव में किया गया बरी
न्यायमूर्ति चंद्र शेखर झा ने अनंत सिंह की एक चुनौती याचिका पर यह फैसला सुनाया। पटना की एक निचली अदालत ने चार साल पुराने इस मामले में सिंह को दस साल के जेल की सजा सुनायी थी। पूर्व विधायक ने निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। पूर्व विधायक के अधिवक्ता सुनील कुमार ने कहा कि हमने तर्क दिया कि सिंह को उस परिसर से आपत्तिजनक वस्तुओं की बरामदगी के लिए दोषी ठहराया गया था जहां वह नहीं रह रहे थे। उन्होंने यह भी कहा, ‘‘अब हमें उम्मीद है कि हमारे मुवक्किल जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे।" उन्होंने बताया कि सिंह को उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है।
दरअसल, AK-47 और बुलेट प्रूफ जैकेट मामले में सिविल कोर्ट ने दस वर्ष की सजा सुनाई थी और इसी मामले में अनंत सिंह जेल में बंद है। अब उन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। बता दें कि इससे पहले अनंत सिंह को मई महीने में पैरोल दी गई थी। वह 15 दिन की पैरोल पर बाहर आए थे। वहीं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने अनंत सिंह की जमानत पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि माननीय न्यायालय के फैसले पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सवाल तो उठेगा। इसके साथ ही उन्होंने बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि बिहार में जंगल राज है। सत्ता पक्ष के नेताओं की हत्या हो रही है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहे? एक तरफ जदयू नेता की हत्या तो दूसरी तरफ आज भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या हो गई। यह कैसी सरकार चल रही है?