तेजस्वी और तेजप्रताप समेत 3 को मिली जमानत, कोरोना काल में की थी सरकारी आदेश की अवहेलना

Edited By Ramanjot, Updated: 12 Apr, 2022 12:04 PM

3 including tejashwi and tej pratap got bail

पटना व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (द्वितीय) मनोरंजन कुमार झा की अदालत में आत्मसमर्पण करने के साथ ही तेजस्वी प्रसाद यादव एवं उनके बड़े भाई तेजप्रताप यादव तथा एक अन्य अभियुक्त शक्ति सिंह यादव की ओर से उन्हें जमानत पर मुक्त किए जाने...

पटनाः बिहार में विधानसभा में प्रतिपक्ष और राजद के नेता तेजस्वी यादव और विधायक तेज प्रताप यादव समेत तीन लोगों ने कोरोना काल में सरकारी आदेश की अवहेलना के मामले में सोमवार को पटना व्यवहार न्यायालय की एक अदालत में आत्मसमर्पण किया, जहां बाद में उन्हें जमानत पर मुक्त कर दिया गया।

पटना व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (द्वितीय) मनोरंजन कुमार झा की अदालत में आत्मसमर्पण करने के साथ ही तेजस्वी प्रसाद यादव एवं उनके बड़े भाई तेजप्रताप यादव तथा एक अन्य अभियुक्त शक्ति सिंह यादव की ओर से उन्हें जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई। आरोप की धाराएं जमानतीय होने के कारण अदालत ने तीनों अभियुक्तों को पांच-पाच हजार रुपए के एक-एक जमानतदार के साथ उसी राशि का निजी मुचलका भरने पर जमानत पर मुक्त किए जाने का आदेश दिया।

आरोप के अनुसार, 29 मई 2020 को कोरोना काल में जब केंद्र सरकार के आदेश से देश में आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा महामारी अधिनियम लागू थे तब तेजस्वी एवं तेजप्रताप समेत सैकड़ों लोग काफिले के रूप में पटना से गोपालगंज गए थे। इस मामले की प्राथमिकी 31 नामजद के अलावा 50-60 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड विधान, महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम की अलग-अलग धाराओं के अंतर्गत सचिवालय थाना कांड संख्या 64/2020 के रूप में दर्ज की गई थी।

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