फुलवारीशरीफ कांड: पुलिस रिमांड में पूर्वी चंपारण से गिरफ्तार अभियुक्त, देश में अशांति फैलाने का है आरोप

Edited By Swati Sharma, Updated: 26 Mar, 2023 10:26 AM

accused arrested from east champaran in police remand

विशेष प्रभारी न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत में एक आवेदन दाखिल कर एनआईए ने पूर्वी चंपारण जिले के मेहसी थाना क्षेत्र निवासी इरशाद आलम से हरासती पूछताछ के लिए पांच दिनों की पुलिस रिमांड की मांग की थी। अदालत ने आवेदन को आंशिक रूप से...

पटना: साम्प्रदायिक वैमनस्यता एवं अशांति फैलाने का प्रयास तथा देशद्रोह के चर्चित बिहार के फुलवारीशरीफ कांड में विशेष अदालत ने पूर्वी चंपारण जिले से गिरफ्तार एक अभियुक्त से चार दिनों तक हिरासती पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपे जाने का आदेश दिया।      

अदालत ने हिरासत में पूछताछ की दी अनुमति  
विशेष प्रभारी न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत में एक आवेदन दाखिल कर एनआईए ने पूर्वी चंपारण जिले के मेहसी थाना क्षेत्र निवासी इरशाद आलम से हरासती पूछताछ के लिए पांच दिनों की पुलिस रिमांड की मांग की थी। अदालत ने आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए इरशाद आलम से चार दिनों तक हिरासत में पूछताछ की अनुमति दी है। मामला  फुलवारीशरीफ थाना कांड संख्या 827/2022 दिनांक 12 जुलाई 2022 पर आधारित है। इस मामले में 22 जुलाई 2022 को एनआईए ने अपनी प्राथमिकी संख्या आरसी 31/2022 के रूप में दर्ज की है। अदालत में विशेष कांड संख्या 7/2022 के रूप में दर्ज है। एनआईए इस मामले में चार अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है।  

देश में अशांति फैलाने का है आरोप
आरोप के अनुसार, देश में अशांति फैलाने एवं आतंकवादी तथा गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पटना के फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र में प्रशिक्षण केंद्र चलाया जा रहा था। प्राथमिकी में 26 लोगों को नामजद एवं अन्य अज्ञात को अभियुक्त बनाया गया है। मामले में पूरक अनुसंधान एवं अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी जारी है।

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