दुष्कर्म के आरोपी को मिली उम्रकैद की सजा, डेढ़ साल की बच्ची को बनाया था हवस का शिकार

Edited By Ramanjot, Updated: 02 Mar, 2021 11:34 AM

accused of rape of innocent child sentenced to life imprisonment

विशेष पॉक्सो न्यायाधीश हबीबुल्लाह ने अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी और बलिया थाने के मथुरापुर वार्ड नंबर एक के निवासी शंभू यादव को भादंवि की धारा 376 एवं पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत उम्र कैद और दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

बेगूसरायः बिहार के बेगूसराय जिले की एक अदालत ने डेढ़ साल की अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में एक आरोपी को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष पॉक्सो न्यायाधीश हबीबुल्लाह ने उक्त मामले के आरोपी और बलिया थाने के मथुरापुर वार्ड नंबर एक के निवासी शंभू यादव को भादंवि की धारा 376 एवं पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत उम्र कैद और दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने आदेश में पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकार को साढ़े तीन लाख रुपए अदा करने का भी आदेश दिया है।

उल्लेखनीय है कि 4 फरवरी 2018 की संध्या पीड़िता की मां के शौच के लिए घर से बाहर जाने पर आरोपी ने उनके घर में घुसकर डेढ़ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। घटित घटना की शिकायत पीड़िता की मां ने स्थानीय थाना में की थी। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान घटना को सत्य पाते हुए आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!