Edited By Swati Sharma, Updated: 17 Sep, 2023 11:07 AM

बिहार में पटना स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विशेष अदालत ने अवैध धनशोधन के मामले में जेल में बंद जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के विधान पार्षद राधाचरण साह से हिरासती पूछताछ के लिए छह दिनों की पुलिस रिमांड पर ईडी को सौंपे जाने का आदेश दिया।
पटना: बिहार में पटना स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विशेष अदालत ने अवैध धनशोधन के मामले में जेल में बंद जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के विधान पार्षद राधाचरण साह से हिरासती पूछताछ के लिए छह दिनों की पुलिस रिमांड पर ईडी को सौंपे जाने का आदेश दिया।
पटना के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में आवेदन दाखिल कर ईडी के अधिकारियों ने साह से हिरासती पूछताछ के लिए 15 दिनों की पुलिस रिमांड की प्रार्थना की थी। आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विशेष अदालत नेसाह को छह दिनों की पुलिस रिमांड पर ईडी को सौंपे जाने का आदेश आदर्श केंद्रीय कारागार बेऊर के अधीक्षक को दिया है।
क्या है मामला?
मामला लगभग 77 करोड़ 50 लाख रुपये के अवैध धनशोधन का है। इस संबंध में ईडी 8/2023 के रूप में पीएमएलए अधिनियम की धारा चार के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है। ईडी ने साह को आरा से गिरफ्तार करने के बाद 14 सितंबर 2023 को विशेष अदालत में पेश किया था, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।