मुंगेरः हत्या के करीब दो दशक पुराने मामले में दोषी को उम्रकैद, दो अन्य को 1-1 साल की सजा

Edited By Ramanjot, Updated: 08 Feb, 2022 09:29 AM

life imprisonment to the guilty in the nearly two decade old case of murder

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) अनिल कुमार मिश्र ने मामले सुनवाई के बाद जिले के धरहरा थाना क्षेत्र के औराबगीचा गांव निवासी पवन कुमार पवन को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई।

मुंगेरः बिहार में मुंगेर जिले की एक सत्र अदालत ने सोमवार को हत्या के करीब दो दशक पुराने मामले में एक दोषी को आजीवन कारावास तथा दो अन्य को एक-एक साल की सजा सुनाई।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) अनिल कुमार मिश्र ने मामले सुनवाई के बाद जिले के धरहरा थाना क्षेत्र के औराबगीचा गांव निवासी पवन कुमार पवन को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई।

सरकार की ओर अभियोजन पक्ष प्रस्तुत करने वाले अतिरिक्त लोक अभियोजक राम सेवक मंडल ने मामले के संबंध में बताया कि न्यायाधीश ने इस कांड में अन्य दो अभियुक्त क्रमश: सुजन कुमार और रमण कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत एक -एक वर्ष कारावास और एक-एक हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई। तीनों को फैसले के बाद न्यायिक हिरासत में मुंगेर जेल भेज दिया गया।

उल्लेखनीय है कि 05 सितंबर 2004 को जिले के धरहरा थाना क्षेत्र के औराबगीचा गांव निवासी राजेश कुमार की हत्या कर दी थीं। सुनवाई के दौरान अभियुक्त भागवत प्रसाद यादव की मौत हो गई थी।

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