फुलवारीशरीफ कांड में गिरफ्तार अनवर रशीद को पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश

Edited By Ramanjot, Updated: 28 May, 2023 10:26 AM

order to send anwar rashid arrested in phulwarisharif case on police remand

एनआईए ने विशेष प्रभारी न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत में एक आवेदन दाखिल कर अभियुक्त से हिरासत में पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर दिए जाने की प्रार्थना की थी। आवेदन पर सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश ने 27 मई से 31 मई 2023 तक के लिए...

पटनाः संप्रदायिक वैमनस्यता एवं अशांति फैलाने का प्रयास तथा देशद्रोह के चर्चित बिहार में पटना के फुलवारीशरीफ कांड के जेल में बंद अभियुक्त अनवर रशीद को विशेष अदालत ने पांच दिनों की हिरासती पूछताछ के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपे जाने का आदेश दिया।

एनआईए ने विशेष प्रभारी न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत में एक आवेदन दाखिल कर अभियुक्त से हिरासत में पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर दिए जाने की प्रार्थना की थी। आवेदन पर सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश ने 27 मई से 31 मई 2023 तक के लिए अभियुक्त अनवर की पुलिस रिमांड स्वीकृत की है। एनआईए ने अभियुक्त अनवर रशीद को उत्तर प्रदेश के भदोइ जिले से गिरफ्तार करने के बाद 03 मई 2023 को विशेष अदालत में पेश किया था, जहां न्यायालय ने अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेजने का आदेश दिया था।

मामला फुलवारीशरीफ थाना कांड संख्या 827/2022 पर आधारित है। इस मामले में 22 जुलाई 2022 को एनआईए ने अपनी प्राथमिकी संख्या आरसी 31/ 2022 के रूप में दर्ज की है। अदालत में विशेष कांड संख्या 7/ 2022 के रूप में दर्ज है। एनआईए इस मामले में चार अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। आरोप के अनुसार, देश में अशांति फैलाने एवं आतंकवादी तथा गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र में प्रशिक्षण केंद्र चलाया जा रहा था। प्राथमिकी में 26 लोगों को नामजद एवं अन्य अज्ञात को अभियुक्त बनाया गया है। 

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