Edited By Swati Sharma, Updated: 23 Nov, 2024 01:29 PM
बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने तत्काल प्रभाव से राजस्व सेवा के वैसे अधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश दिया है, जिनकी सेवा पुस्तिका विभाग में उपलब्ध नहीं है। विभाग के संयुक्त सचिव अनिल कुमार पांडे ने इससे संबंधित सूचना शुक्रवार को जारी कर दी...
पटना: बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने तत्काल प्रभाव से राजस्व सेवा के वैसे अधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश दिया है, जिनकी सेवा पुस्तिका विभाग में उपलब्ध नहीं है। विभाग के संयुक्त सचिव अनिल कुमार पांडे ने इससे संबंधित सूचना शुक्रवार को जारी कर दी है।
इसी माह से लागू होगा वेतन रोकने का आदेश
इनमें राजस्व अधिकारी, अंचल अधिकारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, अनुदेशक और प्रभारी पदाधिकारी बंदोबस्त पद के अलावा अपर समाहर्ता, भू-हदबंदी स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। इससे संबंधित पत्र सभी समाहर्ता, सभी बंदोबस्त पदाधिकारी, निदेशक-चकबंदी, निदेशक-भू अर्जन और निदेशक भू अभिलेख और परिमाप को दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि वैसे अधिकारी जिनकी सेवा पुस्तिका विभाग में उपलब्ध नहीं है उनकी संख्या 139 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या 11 है, जो पूर्वी चंपारण जिले की है, जबकि राजधानी पटना के आठ अधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश निर्गत किया गया है। पूर्व में पांच बार विभाग द्वारा इस संबंध में पत्र लिखा गया था, लेकिन अधिकारियों के लापरवाही बरतने के कारण यह निर्णय लिया गया है। वेतन रोकने का आदेश इसी माह से लागू होगा।
'भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा'
वहीं, इस बीच राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि यह निर्णय उस सूचना के मद्देनजर लिया गया है, जिसमें राजस्व सेवा के अधिकारियों द्वारा उन पर अधिरोपित दंड को सेवा पुस्तिका में दर्ज नहीं करने के संदर्भ में प्राप्त हुई थी। विभाग का स्पष्ट मत है कि भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।