शिक्षा विभाग का सभी DM को आदेश- बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में शिक्षकों और बच्चों के लिए की जाए सरकारी नाव की व्यवस्था

Edited By Swati Sharma, Updated: 24 Aug, 2024 04:46 PM

the education department gave this order to all dms

बिहार शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन घाटों से शिक्षक/कर्मी/बच्चे विद्यालय नदी पार कर आते जाते है, उन घाटों पर सरकारी नाव की व्यवस्था की जाय। साथ ही नाव पर लाइफ जैकेट पर्याप्त संख्या में...

पटनाः बिहार शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन घाटों से शिक्षक/कर्मी / बच्चे विद्यालय नदी पार कर आते जाते है, उन घाटों पर सरकारी नाव की व्यवस्था की जाय। साथ ही नाव पर लाइफ जैकेट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराई जाएं।

इस संबंध में सचिव ने एक पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया कि राज्य के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में अवस्थित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मियों को विद्यालय आने जाने में नदी पार करने के लिए नाव का इस्तेमाल किया जा रहा है। नाव के ससमय अनुपलब्ध रहने की स्थिति में शिक्षक / कर्मियों को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त को ध्यान में रखते हुए बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में अवस्थित सरकारी विद्यालयों (प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक) में कार्यरत शिक्षक/कर्मियों के विद्यालय आवागमन के संबंध में ​​निम्नलिखित​ निदेश दिए जा रहे हैः-

1. जिन घाटों से शिक्षक/कर्मी / बच्चे अपने विद्यालय नदी पार कर आते जाते है उन घाटो पर सरकारी नाव की व्यवस्था की जाय।
2. नाव पर Life Jacket पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराया जाय, ताकि प्रत्येक सवारी Life Jacket का प्रयोग अनिवार्यतः कर सके। गोताखोर की व्यवस्था भी रहे। Life Jacket क्रय जिला प्रशासन द्वारा किया जाय।
3. विद्यालय जाने एवं लौटने के लिए निर्धारित समय को ध्यान में रख कर नाव खुलने का समय निर्धारित किया जाए, ताकि शिक्षक/कर्मी / बच्चे नाव पर सवार होकर ससमय विद्यालय पहुंच सके एवं घर जा सके।
4. इस पर होने वाले व्यय आपदा प्रबंधन के माध्यम से नहीं होने की स्थिति में इसका बहन जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। आवश्यकता अनुसार इसके लिए आवंटन की मांग की जायेगी। यह मात्र अगस्त एवं सितम्बर माह के लिए मुख्य रूप से लागू होगा।
5. अगर कुछ विशेष कारणों से शिक्षक या कर्मी विद्यालय निर्धारित समय पर नहीं पहुंचते हैं तो विलंब से दर्ज उपस्थिति मान्य होगी​। यह देरी एक घंटे तक मान्य की जाएगी​। 

 

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