कांग्रेस विधायक ममता देवी आईपीएल गोली कांड में दोषी करार, 12 दिसंबर को होगा सजा का ऐलान

Edited By Khushi, Updated: 09 Dec, 2022 04:43 PM

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झारखंड के रामगढ़ जिले की कांग्रेस विधायक ममता देवी मुश्किलें में घिर गई है। कोर्ट ने जिले में एक निजी औद्योगिक कंपनी के परिसर में गोलीबारी से जुड़े मामले में ममता देवी को और 6 अन्य को दोषी करार दिया है।

रामगढ़: झारखंड के रामगढ़ जिले की कांग्रेस विधायक ममता देवी मुश्किलें में घिर गई है। कोर्ट ने जिले में एक निजी औद्योगिक कंपनी के परिसर में गोलीबारी से जुड़े मामले में ममता देवी को और 6 अन्य को दोषी करार दिया है। आगामी 12 दिसंबर को दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। वहीं, पुलिस ने ममता देवी को हिरासत में ले लिया है।

2 साल से अधिक की सजा होने पर जा सकती है विधायकी
बता दें कि ममता देवी पर आरोप है कि उन्होंने भीड़ को उकसाया था। इससे पहले भी हजारीबाग के एमपी/एमएलए कोर्ट ने एक मामले में ममता देवी को 3 महीने की सजा सुनाई थी, लेकिन तुरंत उन्हें जमानत भी मिल गई थी। अब फिर से ममता देवी की मुश्किल बढ़ गई है। 12 सितंबर को सजा तय होगी। वहीं, अब सवाल ये उठता है कि अगर ममता देवी को 2 साल से अधिक की सजा मिलती है तो उनकी विधायकी जा सकती है। संवैधानिक प्रावधान के मुताबिक यदि किसी जनप्रतिनिधि को 3 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उसे अयोग्य घोषित किया जाता है।

भीड़ को उकसाने का है आरोप 
गौरतलब है कि गोला में 29 अगस्त 2016 को आईपीएल कंपनी को बंद कराने को लेकर विरोध हुआ था। ममता देवी के नेतृत्व में नागरिक चेतना मंच के बैनर तले 150-200 संख्या में ग्रामीण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अचानक ग्रामीण उग्र हो गए, पुलिस ने पहले लाठीचार्ज की, लेकिन बाद में हालात को देखते हुए पुलिस को गोली चलानी पड़ी। इस घटना में कुछ लोगों की मौत हो गयी थी जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस का कहना था कि आत्मरक्षा में फायरिंग की गई थी। गोली कांड को लेकर रजरप्पा और गोला थाना कांड में चार अलग- अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

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