Edited By Diksha kanojia, Updated: 12 May, 2022 11:24 AM
उच्चतम न्यायालय के वकील मुकुल रोहतगी ने राज्य की ओर से दलील देते हुए कहा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) द्वारा आयोजित परीक्षाओं में हिंदी को विषयों की सूची में शामिल किया जाएगा। अदालत ने सरकार को मामले में एक समग्र और विस्तृत जवाबी हलफनामा...
रांचीः झारखंड राज्य सरकार ने बुधवार को झारखंड उच्च न्यायालय को सूचित किया कि वह रोजगार पूर्व कुछ परीक्षाओं में हिंदी को एक भाषा के रूप में शामिल करने को तैयार है।
उच्चतम न्यायालय के वकील मुकुल रोहतगी ने राज्य की ओर से दलील देते हुए कहा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) द्वारा आयोजित परीक्षाओं में हिंदी को विषयों की सूची में शामिल किया जाएगा। अदालत ने सरकार को मामले में एक समग्र और विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया।
मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। एक छात्र रमेश हंसदा ने जेएसएससी द्वारा प्रस्तावित भाषा के पेपर में अंग्रेजी और हिंदी को विषय के रूप में हटाने को चुनौती दी है।