सुपौल में नाबालिग को 7 साल बाद मिला न्याय, कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 10 साल की सजा

Edited By Ramanjot, Updated: 26 Apr, 2022 12:52 PM

minor got justice after 7 years in supaul

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012, (पॉक्सो ) के विशेष न्यायाधीश पाठक आलोक कौशिक की अदालत ने मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए जिले के प्रतापगंज थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद इसराईल साफी को पॉक्सो...

सुपौलः बिहार में सुपौल जिले की एक अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले के दोषी को दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012, (पॉक्सो ) के विशेष न्यायाधीश पाठक आलोक कौशिक की अदालत ने मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए जिले के प्रतापगंज थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद इसराईल साफी को पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में यह सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर कुल एक लाख रुपए का जुर्माना भी किया है। उक्त राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है। अर्थदंड की राशि देने पर दोषी को चार साल छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। इससे पूर्व अदालत ने 20 अप्रैल को इसराईल को दोषी करार देते हुए सोमवार तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

पुलिस अधीक्षक डी अमरकेश ने मामले के संबंध में बताया कि अक्टूबर 2015 में पीड़िता गांव में आयोजित एक श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापस अपने घर लौट रही थी तभी दोषी समेत अन्य ने मिलकर उसका अपहरण कर लिया। इसके बाद पीड़िता को दूसरे गांव ले जाया गया जहां चाकू का भय दिखाकर दोषी ने कई बार उसके साथ बलात्कार किया गया। इस दौरान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के दौरान श्रीपुर पुल के निकट स्थानीय पुलिस को देखकर पीड़िता ने शोर मचाया जिसके बाद उसे पुलिस ने मुक्त कराया था। मामले में मोहम्मद साफी समेत आठ लोगों के खिलाफ संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी लेकिन साक्ष्य के अभाव में अदालत ने अन्य सभी को बरी कर दिया।

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