Edited By Ramanjot, Updated: 22 Feb, 2024 10:02 AM

एनआईए के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले में झारखंड के चतरा के भीकन गंजू उर्फ दीपक कुमार के खिलाफ भादंसं, हथियार कानून, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत पटना की विशेष एनआईए अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया। इसी के साथ,...
नई दिल्ली/पटनाः राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने बिहार के पूर्णिया में 2019 में घातक एवं प्रतिबंधित हथियारों एवं गोलाबारूद की बरामदगी के मामले में एक और आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।
एनआईए के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले में झारखंड के चतरा के भीकन गंजू उर्फ दीपक कुमार के खिलाफ भादंसं, हथियार कानून, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत पटना की विशेष एनआईए अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया। इसी के साथ, एनआईए इस मामले में कुल आठ आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है। वह अब तक नौ आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। बिहार पुलिस ने अत्याधुनिक अवैध हथियारों की खेप पकड़े जाने के बाद सात फरवरी, 2019 को एक प्राथमिकी दर्ज की थी। यह खेप म्यामां बॉर्डर से तस्करी के माध्यम से लाई जा रही थी। उसे माओवादियों तथा संगठित आपराधिक गिरोह के सदस्यों तक पहुंचाया जाना था और उनका उपयोग देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकवादी हमलों में किया जाना था। इस खेप में ‘अंडर बैरल ग्रेनेड लांचर' एवं अन्य आयुध थे।
प्रारंभ में आरोपियों- सूरज, वी आर काहोरांगम, क्लीयरसों काबो, मुकेश सिंह, संतोष और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामलाझा दर्ज किया गया था। बाद में एनआईए ने इस विषय को अपने हाथों में ले लिया तथा 28 फरवरी, 2019 को फिर उसने फिर मामला दर्ज किया। पहले एनआईए ने अगस्त, 2019, नवंबर, 2019 और मार्च, 2020 में आरोपपत्र दाखिल किए थे। प्रवक्ता ने कहा कि जांच से खुलासा हुआ है कि गंजू तृतीय प्रस्तुति कमिटी (टीपीसी) का क्षेत्रीय कमांडर है और इस संगठन को रखंड सरकार आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1908 की धारा 16 के तहत आतंकवादी गिरोह/गैरकानूनी संगठन घोषित कर चुकी है। प्रवक्ता ने बताया कि जांच से यह भी पता चला कि गंजू झारखंड में टीपीसी की जड़ें जमाने तथा आतंक एवं हिंसा फैलाने के लिए एक सह-आरोपी के मार्फत हथियार एवं गोलाबारूद हासिल कर रहा था।