कचरा प्रबंधन में लापरवाही बरतने के आरोप में सारण DM और छपरा नगर निगम आयुक्त को जुर्माना

Edited By Swati Sharma, Updated: 19 Mar, 2023 10:54 AM

saran dm and municipal commissioner fined for negligence in waste management

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (नवम) ने शनिवार को मामले में सुनवाई के बाद छपरा नगर निगम के आयुक्त और सारण के जिलाधिकारी को कचरा प्रबंधन में लापरवाही बरतने के मामले में अप्रैल 2020 से वर्तमान माह तक दो लाख रुपए प्रतिमाह की दर से जुर्माना करने का आदेश...

छपराः बिहार में सारण जिले की एक सत्र अदालत ने छपरा नगर निगम के आयुक्त और सारण के जिलाधिकारी को कचरा प्रबंधन में लापरवाही बरतने के मामले में भारी जुर्माना किया है।  

राशि 5 अप्रैल तक करनी होगी जमा 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (नवम) ने शनिवार को मामले में सुनवाई के बाद छपरा नगर निगम के आयुक्त और सारण के जिलाधिकारी को कचरा प्रबंधन में लापरवाही बरतने के मामले में अप्रैल 2020 से वर्तमान माह तक दो लाख रुपए प्रतिमाह की दर से जुर्माना करने का आदेश निर्गत किया है। यह राशि अगली सुनवाई 05 अप्रैल तक जमा करना होगा।उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय हरित न्यायालय (एनजीटी) में सारण जिला निवासी पूर्व विंग कमांडर डॉ. वी एन सिंह ने नगर परिषद आयुक्त सारण, जिलाधिकारी सारण, प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पटना, एवं सदस्य केंद्रीय बोडर् नई दिल्ली के विरुद्ध कचरा प्रबंधन नहीं करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। 

2020 से प्रतिमाह 2 लाख रुपए का लगाया गया था अर्थदंड 
वहीं इस मामले में एनजीटी ने अप्रैल 2020 से प्रतिमाह दो लाख रुपए का अर्थदंड लगाया था। उक्त राशि जमा नहीं होने पर सारण के व्यवहार न्यायालय में 32/2022 में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (नवम) ने आज आगामी 05 अप्रैल को तिथि निर्धारित करते हुए राशि जमा करने का आदेश दिया है।   

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