Edited By Harman, Updated: 25 Nov, 2025 01:23 PM

ज्य सरकार ने अदालत को यह जानकारी दी कि सरकार ने नगर निकाय चुनाव से जुड़ी सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं और चुनाव संबंधी निर्णयों की प्रतियां राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी गई हैं। अधिवक्ता सुमित गाडोडिया ने अदालत को बताया कि चुनाव की तैयारी...
Jharkhand Nikay Chunav: झारखंड उच्च न्यायायलय ने सोमवार को राज्य में लंबित स्थानीय शहरी निकाय चुनाव कराने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। यह याचिका रांची नगर निगम की निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो की ओर से दायर की गयी थी, जिसमें समय पर चुनाव नहीं कराने पर राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की मांग की गई थी।
सरकार ने कर ली सारी तैयारी पूरी
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता और राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) की तरफ से अधिवक्ता सुमित गाडोडिया उपस्थित हुए। राज्य सरकार ने अदालत को यह जानकारी दी कि सरकार ने नगर निकाय चुनाव से जुड़ी सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं और चुनाव संबंधी निर्णयों की प्रतियां राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी इन दस्तावेजों को प्राप्त करने की पुष्टि की।
"तैयारी को 8 सप्ताह और चुनाव प्रक्रिया को 45 दिन की जरूरत"
अधिवक्ता सुमित गाडोडिया ने अदालत को बताया कि चुनाव की तैयारी पूरी करने में आयोग को लगभग आठ सप्ताह का समय लगेगा। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 45 दिन का समय और लगेगा। इस संबंध में आयोग की ओर से न्यायालय में शपथपत्र भी दाखिल किया गया है। साथ ही एक सीलबंद रिपोर्ट भी कोर्ट में सौंपी गई है, जिसमें पूरी चुनावी प्रक्रिया की रूपरेखा का ब्योरा दिया गया है।
30 मार्च 2026 को अगली सुनवाई
वहीं सभी पक्षों की दलीलें सुनने और रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस आनंदा सेन की एकल पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 मार्च 2026 की तिथि तय की है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा।