Edited By Khushi, Updated: 17 Mar, 2023 06:22 PM
झारखंड के रामगढ़ व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश एडीजे प्रथम शेषनाथ सिंह के न्यायालय ने बरकाकाना रेलवे कॉलोनी में तिहरे हत्याकांड में आरपीएफ जवान पवन कुमार सिंह को फांसी की सजा सुनाई है।
रामगढ़: झारखंड के रामगढ़ व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश एडीजे प्रथम शेषनाथ सिंह के न्यायालय ने बरकाकाना रेलवे कॉलोनी में तिहरे हत्याकांड में आरपीएफ जवान पवन कुमार सिंह को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने आरोपी आरपीएफ जवान पवन कुमार सिंह को धारा 307 में 10 साल कारावास और आर्म्स एक्ट में 7 साल कारावास की सजा के साथ दोनों ही धाराओं में 10-10 हजार का जुर्माना लगाया है। अर्थदंड न देने पर आरोपी आरपीएफ जवान पवन कुमार सिंह को 1- 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
आरपीएफ जवान को मिली फांसी की सजा
दरअसल, ट्रिपल मर्डर के 8 महीने बाद आरोपी आरपीएफ जवान को 21 मार्च 2020 को बिहार के भोजपुर जिले से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 16 गवाहों की गवाही और लोक अभियोजक आरबी राय की दलीलों को सुनने के उपरांत रामगढ़ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम जज शेष नाथ सिंह ने आरोपी आरपीएफ जवान पवन कुमार सिंह को ट्रिपल मर्डर मामले में 16 मार्च 2023 को फांसी सहित अन्य धाराओं में सजा सुनाई है।
3 साल बाद मिला परिवार को इंसाफ
गौरतलब है कि जिले के बरकाकाना क्षेत्र में कार्यरत बिहार के भोजपुर जिला के रहने वाले आरपीएफ जवान पवन कुमार सिंह ने 17 अगस्त 2019 को विवाद के बाद
नशे में धुत्त होकर अपने मकान मालिक और रेलवे कर्मी अशोक कुमार राम और उनकी पत्नी लीलावती देवी सहित एक गर्भवती महिला वर्षा, सुमन कुमारी और संजय राम को सर्विस रिवाल्वर से गोली मार दी थी। इस घटना में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी जबकि 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। मृतकों में गर्भवती महिला वर्षा, रेलवे कर्मी अशोक राम और उनकी पत्नी लीलावती देवी शामिल थे। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद पवन सिंह पिस्टल लहराते हुए वहां से फरार हो गया था।घायल रेलकर्मी के बेटे संजय राम व बेटी प्रियंका कुमारी ने पुलिस को बताया था कि आरपीएफ जवान पवन कुमार सिंह शराब के नशे में धुत होकर रात में घर में दूध मांगने आया था.। मना करने पर वह गुस्से से आग बबूला हो गया और परिवार के 5लोगों को गोली मार दी थी, जिसमें 3 की मौत हो गई थी।