Edited By Swati Sharma, Updated: 10 Jan, 2026 03:38 PM
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Bihar News: मधेपुरा में गांजा तस्करी (Ganja Smuggling) के मामले में चार आरोपियों को ADJ-3 न्यायाधीश विकास कुमार मिश्रा की अदालत ने 12-12 साल की सश्रम कारावास की कारावास की सजा...
Bihar News: मधेपुरा में गांजा तस्करी (Ganja Smuggling) के मामले में चार आरोपियों को ADJ-3 न्यायाधीश विकास कुमार मिश्रा की अदालत ने 12-12 साल की सश्रम कारावास की कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने इसके साथ ही एक-एक लाख की अर्थदंड का जुर्माना भी मुकर्रर किया है।