IRCTC Scam Case: लालू यादव को राहत नहीं! दिल्ली HC ने CBI को थमाया नोटिस, इस दिन होगी अगली सुनवाई

Edited By Ramanjot, Updated: 05 Jan, 2026 02:05 PM

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IRCTC Scam Case: कोर्ट ने स्टे एप्लीकेशन पर सुनवाई के लिए मामले को 14 जनवरी को लिस्ट किया है। जस्टिस स्वरना कांता शर्मा ने कहा, "उन्हें जवाब दाखिल करने दें। मैं स्टे के मुद्दे पर आपकी बात सुनूंगा।" हाई कोर्ट ने CBI से जवाब दाखिल करने को कहा है।...

IRCTC Scam Case: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने सोमवार को IRCTC होटल घोटाला मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) की याचिका पर नोटिस जारी किया। लालू प्रसाद यादव ने CBI मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय करने को चुनौती दी है। जस्टिस स्वरना कांता शर्मा ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा। हालांकि, ट्रायल के आदेश के खिलाफ कोई तत्काल राहत नहीं दी गई है। कोर्ट ने आदेश पर रोक नहीं लगाई है। 

हाईकोर्ट ने CBI से जवाब दाखिल करने को कहा
कोर्ट ने स्टे एप्लीकेशन पर सुनवाई के लिए मामले को 14 जनवरी को लिस्ट किया है। जस्टिस स्वरना कांता शर्मा ने कहा, "उन्हें जवाब दाखिल करने दें। मैं स्टे के मुद्दे पर आपकी बात सुनूंगा।" हाईकोर्ट ने CBI से जवाब दाखिल करने को कहा है। सुनवाई की अगली तारीख 14 जनवरी है। लालू प्रसाद यादव की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह, एकता वत्स, एडवोकेट वरुण जैन और नवीन कुमार पेश हुए। उन्होंने स्टे लगाने पर जोर दिया। ASG डी पी सिंह, एडवोकेट मनु मिश्रा के साथ CBI की ओर से पेश हुए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कथित IRCTC घोटाले में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए गए थे। 

अक्टूबर 2025 में, ट्रायल कोर्ट ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन द्वारा टेंडर देने में कथित अनियमितताओं के संबंध में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आरोप तय किए थे। उनकी पत्नी, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, और उनके बेटे तेजस्वी यादव, जो वर्तमान में बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, पर भी इस मामले में आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी सहित अपराधों के लिए आरोप लगाए गए हैं। आरोप तय करते समय, विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) विशाल राउज़ एवेन्यू कोर्ट के गोगने ने पाया कि लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान कथित तौर पर एक ज़मीन टेंडर प्रक्रिया में पात्रता शर्तों में हेरफेर करने के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया था। कोर्ट ने कहा कि उन्हें कथित साज़िश की पूरी जानकारी थी और उन्होंने फ़ैसले लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से दखल दिया, जिससे सरकारी खजाने को काफ़ी नुकसान हुआ। 

जानिए क्या है पूरा मामला?
यह मामला 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा यादव, उनके परिवार के सदस्यों, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) के अधिकारियों और अन्य निजी व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई FIR से जुड़ा है। CBI ने आरोप लगाया है कि 2004 और 2009 के बीच, जब यादव रेल मंत्री थे, तो पटना और पुरी में IRCTC होटल टेंडर पसंदीदा पार्टियों को रिश्वत के तौर पर कीमती ज़मीन और शेयरों के बदले देने के लिए एक आपराधिक साज़िश रची गई थी। जांच पूरी होने के बाद, CBI ने लालू प्रसाद यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की।

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