5 वर्षीय बच्ची को बहला-फुसलाकर ले गया दरिंदा, रेप के बाद कर दी हत्या, अब कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Edited By Ramanjot, Updated: 31 Jan, 2026 01:06 PM

5 year old girl was raped and murdered the court has handed down life sentence

रोहतास जिले के सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तेतरी गांव में पांच साल की मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में सासाराम की विशेष पॉक्सो अदालत ने मुख्य आरोपी यीशु पांडे को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये का अर्थदंड...

Bihar Crime : रोहतास जिले में एक मासूम के साथ हुए जघन्य अपराध के मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। सासाराम स्थित विशेष पॉक्सो अदालत ने पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी पाए गए मुख्य अभियुक्त यीशु पांडे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। 

बच्ची को कुरकुरे दिलाने के बहाने बहलाया और..
यह मामला सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तेतरी गांव का है। अभियोजन के अनुसार, 25 दिसंबर 2023 को अभियुक्त यीशु पांडे ने मासूम बच्ची को कुरकुरे चिप्स दिलाने के बहाने बहलाया और एक दुकान पर ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और अपराध छिपाने के इरादे से उसका गला दबाकर हत्या कर दी।घटना के बाद मृतका के पिता की शिकायत पर सासाराम मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित जांच की और आरोप पत्र दाखिल करते हुए यीशु पांडे तथा गौरव कुमार को अभियुक्त बनाया।

कुल आठ गवाहों को अदालत में किया पेश
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल आठ गवाहों को अदालत में प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक जनक राज किशोरी ने बताया कि गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने यीशु पांडे को दोषी ठहराया, जबकि दूसरे अभियुक्त गौरव कुमार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह अपराध अत्यंत गंभीर और अमानवीय है तथा समाज में कानून का भय बनाए रखने के लिए कठोर सजा आवश्यक है।

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