2 साल बाद मिला न्याय....किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Edited By Ramanjot, Updated: 11 Feb, 2021 04:36 PM

life imprisonment for the rape of a teenager

बिहार के शेखपुरा की एक अदालत ने वर्ष 2018 में एक किशोरी (13) के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

शेखपुराः बिहार के शेखपुरा जिले में एक दुष्कर्म पीड़ित किशोरी को लगभग 2 साल बाद न्याय मिला है। यहां की एक अदालत ने वर्ष 2018 में एक किशोरी (13) के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष ने इसकी जानकारी दी। अभियोजन पक्ष ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश बसंत कुमार ने बरबीघा थाने के सामस बुजुर्ग गांव में किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में उसी गांव के दुकानदार राहुल तिवारी (25) को बुधवार को आजीवन कारावास और 50 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार राहुल ने 22 दिसंबर 2018 की शाम उसके साथ दुष्कर्म किया था जब वह कुछ सामान खरीदने दुकान पर गई थी।

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