Edited By Ramanjot, Updated: 02 Aug, 2022 02:57 PM
बिहार में पटना व्यवहार न्यायालय स्थित बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले एक व्यक्ति को 10 वर्षों के कठोर कारावास के साथ ही 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
पटनाः बिहार में पटना व्यवहार न्यायालय स्थित बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले एक व्यक्ति को 10 वर्षों के कठोर कारावास के साथ ही 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश दिनेश शर्मा की अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद गया जिले के परैया थाना क्षेत्र स्थित मुबारकपुर गांव निवासी परशुराम प्रसाद को भारतीय दंड विधान की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा चार के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह की सजा अलग से भुगतनी होगी। इसके अलावा अदालत ने पीड़तिा को चार लाख रुपये मुआवजा दिए जाने का निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है।
विशेष लोक अभियोजक सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि 16 अप्रैल 2015 को दोषी ने पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र से एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर लिया और उसे कोलकाता और मुबारकपुर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। बाद में 24 जून 2015 को पुलिस ने दोषी के घर से नाबालिग को बरामद किया था। आरोप साबित करने के लिए अभियोजन ने अदालत में पांच गवाहों का बयान कलमबंद करवाया था।