Bihar Election 2025: बिहार के मतदान केंद्रों में एएमएफ होना अनिवार्य, चुनाव आयोग ने दिया निर्देश

Edited By Ramanjot, Updated: 24 Oct, 2025 06:03 PM

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Bihar Election 2025: एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी घोषणा करते हुए, चुनाव आयोग ने कहा कि इस निर्देश का उद्देश्य सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता-अनुकूल वातावरण प्रदान करना और सुगम्यता मानकों को बनाए रखना है। ईसीआई ने कहा, "एएमएफ में पेयजल, प्रतीक्षालय,...

Bihar Election 2025: भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि बिहार के आगामी विधानसभा चुनावों (Bihar Election 2025) और आठ विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों में सभी मतदान केंद्रों में सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं (AMF) और मतदाता सहायता उपाय उपलब्ध कराए जाएं ताकि सभी मतदाताओं के लिए एक सहज और सम्मानजनक मतदान अनुभव सुनिश्चित हो सके। 

एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी घोषणा करते हुए, चुनाव आयोग ने कहा कि इस निर्देश का उद्देश्य सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता-अनुकूल वातावरण प्रदान करना और सुगम्यता मानकों को बनाए रखना है। ईसीआई ने कहा, "एएमएफ में पेयजल, प्रतीक्षालय, पानी की सुविधा वाला शौचालय, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, दिव्यांग मतदाताओं के लिए उचित ढलान वाला रैंप, एक मानक मतदान कक्ष और उचित संकेत शामिल हैं।" मतदाता जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए, आयोग प्रत्येक मतदान केंद्र पर चार मानकीकृत मतदाता सुविधा पोस्टर (वीएफपी) प्रदर्शित करेगा। इन पोस्टरों में मतदान केंद्र की जानकारी, चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की सूची, मतदाताओं के लिए क्या करें और क्या न करें, स्वीकृत पहचान दस्तावेज़ और चरण-दर-चरण मतदान प्रक्रिया का विवरण होगा। 

मतदान केंद्र पर स्थापित किए जाएंगे VAB 

इसके अलावा, प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाता सहायता केंद्र (VAB) स्थापित किए जाएंगे। बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) और अन्य अधिकारियों द्वारा संचालित ये केंद्र मतदाताओं को उनके मतदान केंद्र क्रमांक और मतदाता सूची में क्रम संख्या की पहचान करने में मदद करेंगे। प्रत्येक वीएबी पर मतदाताओं के परिसर में प्रवेश करते समय आसानी से दिखाई देने के लिए प्रमुख संकेत होंगे। आयोग ने कहा, "एक नई पहल के तहत, मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार के बाहर मतदाताओं के लिए मोबाइल फ़ोन जमा करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। मतदाताओं को केंद्र में प्रवेश करने से पहले अपना फ़ोन (बंद करके) एक नामित स्वयंसेवक को सौंपना होगा और वोट डालने के बाद उसे वापस लेना होगा," 


 

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